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राजधानी ब्रेकिंग- रायपुर में शादियों से संबंधित गाइडलाइन जारी, बढ़ते ट्रैफिक दबाव के कारण पुलिस ने लिया फैसला

रायपुर: होटलों और मैरिज पैलेस में शादी करने वालों के लिए बारात निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बारात के साथ आतिशबाजी भी बैन कर दी गई है...



रायपुर: होटलों और मैरिज पैलेस में शादी करने वालों के लिए बारात निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बारात के साथ आतिशबाजी भी बैन कर दी गई है। शादी करने वालों को होटल या मैरिज पैलेस के कैंपस के भीतर ही बारात निकालना होगा। सड़क पर बारात निकली तो पुलिस पहुंच जाएगी।

भवन के मालिक और दुल्हा-दुल्हन दोनों पक्षों के जिम्मेदारों के खिलाफ आदेश उल्लंघन का केस दर्ज किया जा सकता है। दोनों पक्ष के लोगों को शादी के तीन दिन पहले थाने में शपथ पत्र देना होगा। पुलिस ने इसके लिए 12 बिंदुओं का शपथ तैयार किया है। पुलिस के ओर से तैयार फार्मेट में ही शपथपत्र देना होगा। उसमें बारात, आतिशबाजी से लेकर मेहमानों की संख्या और पार्किंग व्यवस्था से संबंधित सारी जानकारी देनी होगी। विवाह स्थल पर जितनी गाड़ियों के पार्क होने की क्षमता है, उससे ज्यादा गाड़ियां खड़ी नहीं हो पाएगी। सोमवार को पुलिस ने शादियों से संबंधित गाइडलाइन जारी की है।

पुलिस अधिकारियों ने होटल, मैरिज भवन के मालिकों की बैठक लेकर उन्हें गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी। बैठक में 200 से ज्यादा लोग शामिल हुए। पुलिस अफसरों ने बताया कि शादी की सीजन शुरू हो गया है। होटल, मैरिज पैलेस और सामुदायिक भवन की बुकिंग हो गई। लोग भीड़ भरी सड़कों पर बारात निकाल रहे हैं। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी की जा रही है। इससे सड़कों पर जाम लगने लगा है। खासतौर पर वीआईपी रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। लोग सड़कों पर गाड़ियां भी पार्क कर रहे हैं। इससे ट्रैफिक सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। लोगों को आने-जाने में किसी तरह की परेशानी न हो। इसलिए गाइडलाइन बनायी गयी है।

1 दिन में एक ही कार्यक्रम की अनुमति

किसी भी भवन, होटल और पैलेस में एक दिन में सिर्फ एक की कार्यक्रम की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि कुछ भवन में दिन और रात में अलग-अलग कार्यक्रम की बुकिंग करने लगे हैं। जिससे 24 घंटे वहां पर लोगों का आना-जाना लगा रहता है। इसलिए एक भवन में एक दिन में एक ही कार्यक्रम की अनुमति दी जाएगी। होटल और पैलेस के प्रबंधक को बुकिंग के समय बताना होगा कि उनके यहां कितनी गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था है। कितनी गाड़ी खड़ी हो सकती है। उससे ज्यादा की गाड़ियों को पार्किंग स्थल में एंट्री नहीं जाएगी। सड़क पर ट्रैफिक संभालने के लिए निजी गार्ड लगाना होगा। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रबंधक की होगी।

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