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छत्तीसगढ़: अवैध शराब के साथ एक आपचारी बालक सहित 3 गिरफ्तार…100 पौव्वा देसी शराब व 10 लीटर कच्ची शराब जब्त…

बलौदाबाजार:   बलौदाबाजार जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई कर एक आपचारी बालक सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। ...



बलौदाबाजार: बलौदाबाजार जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई कर एक आपचारी बालक सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 2 बाइक एवं 100 पौव्वा देसी शराब तथा 10 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई है।

मिली जानकारी के मुताबिक 05 जनवरी बुधवार को रिसदा रोड शराब भ_ी के पास स्थल पर एक व्यक्ति को पकड कर नाम पता पुछने पर अपना नाम लच्छुराम वर्मा पिता राम लाल वर्मा उम्र 38 साल साकिन भैसापसरा पहंदा रोड बलौदाबाजार का रहने वाला बताया जिसके पास से एक सफेद जुट बैग के अंदर 35 पौवा देसी मदिरा मसाला शराब कीमती 3850 रूपये को बरामद होने पर जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

इसी तरह भगत सिंह वार्ड के दो लडके बाइक होण्डा साईन में सिद्ध बाबा शराब भटठी से अधिक मात्रा में शराब बिक्री करने की सूचना पर मौके पर पहुंचने पर रायल होटल चौक के पास रोड भाटापारा में घेरा बंदी कर मोटर सायकल हीरो साईन में दो लडके सफेद रंग की बोरी में रखा 65 पौव्वा देसी शराब बरामद हुआ। पुलिस को देखकर बाइक चला रहे युवक गाड़ी छोडक़र भाग गया तथा बाइक के पीछे बैठे आपचारी बालक को पकडक़र पूछताछ करने पर मोटर साइकिल चालक का नाम अजय मारकण्डेय पिता छगन मारकण्डेय उम्र 28 साल निवासी भगत सिंह वार्ड भाटापारा बताया।

आरोपी के कब्जे से एक सफेद रंग की बोरी के अंदर 65 पौवा देसी मसाला शराब कुल 11.700 बल्क लीटर शराब कीमती 7150/रूपये एवं बाइक होण्डा साईन क्रमांक सीजी 22 एस 9916 कीमती 45,000/रूपये कुल 52150/रूपये को गवाहो के समक्ष जब्त की है वहीं बाइक सवार फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। तथा सलिहाघाट नाका के पास मेन रोड थाना भटगांव में बाइक सवार दो लोगों के कब्जे से 10 लीटर देसी कच्ची महुआ शराब अनुमानित कीमत 1 हजार रुपये तथा एक बाइक जब्त की है।

पकड़े गए आरोपियों से नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम दिलेश्वर चौहान पिता मोहितराम चौहान उम्र 37 वर्ष निवासी बसंतपुर थाना बिर्रा एवं अज्जू उर्फ अजय चौहान पिता दिलेशर चौहान उम्र 23 वर्ष निवासी बसंतपुर थाना बिर्रा बताया है। सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जेल भेज दिया है।

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