Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

ब्रेकिंग

latest

अपने अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी कानूनी लड़ाई बिलासपुर की बेटी ने

 बिलासपुर। बिलासपुर की बेटी शिल्पी ने अपने व अपनी बेटी के अधिकार के लिए पांच साल कानूनी लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट से अब जाकर राहत मिली है।...


 बिलासपुर। बिलासपुर की बेटी शिल्पी ने अपने व अपनी बेटी के अधिकार के लिए पांच साल कानूनी लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट से अब जाकर राहत मिली है। शिल्पी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पति व ससुर की दिल्ली स्थित व्यावसायिक काम्पलेक्स की छह दुकानों को बेचकर मिलने वाली संपत्ति को शिल्पी के नाम एफडी करने के निर्देश दिए है। संपत्ति बिक्री की कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की देखरेख में होगी। शिल्पी ने अपने आवेदन में कहा है कि तलाक के बाद वह अपनी विधवा मां के साथ बिलासपुर में रहती है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश नजीर बन गया है। दिल्ली निवासी मदनगोपाल के बेटे वरुण गोपाल ने वर्ष 2012-13 में बिलासपुर निवासी शिल्पी श्रीवास्तव से शादी की थी। वरुण गोपाल आस्ट्रेलिया में कार्यरत थे।  शादी के दो साल के भीतर वैवाहिक संबंध ख़राब हो गए। इसके कारण विभिन्न कानूनी कार्यवाही हुई। शिल्पी द्वारा लगाए गए आपराधिक आरोपों के जवाब में वरुण गोपाल ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की। कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इन्कार कर दिया। वरुण के पिता मदन गोपाल ने भी अग्रिम जमानत की मांग की, जिस पर इस न्यायालय ने आदेश पारित कर उन्हें भरण-पोषण की बकाया राशि के लिए 40 लाख रुपये जमा करने के निर्देश दिए। पैसा जमा नहीं करने पर अग्रिम जमानत नहीं मिली और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 10 महीने की हिरासत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2019 को उन्हें जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए। आपराधिक आरोपों के अलावा शिल्पी ने परिवार न्यायालय बिलासपुर में भरण-पोषण का दावा भी दायर किया। नौ नंवबर 2016 को ट्रायल कोर्ट ने प्रति माह एक लाख की राशि में अंतरिम रखरखाव का आदेश जारी किया। इसके बाद पति वरुण गोपाल ने एकपक्षीय अंतरिम भरण-पोषण आदेश को रद करने की मांग करते हुए आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया गया। परिवार न्यायालय के फैसले के बाद शिल्पी ने मेंटनेंस की राशि में वृद्धि की मांग करते हुए आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के बाद सात अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा इसे एक लाख 27,500 रुपये कर दिया गया। शिल्पी ने अपने आवेदन में कहा है कि उसके पति वरुण गोपाल अपने पिता मदन गोपाल के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं और उन्हें पैतृक संपत्ति में 11 दुकानें विरासत में मिली हैं। वरुण गोपाल आस्ट्रेलिया में बस गए हैं, जहां उन्होंने आस्ट्रेलिया की पारिवारिक अदालत से 21 दिसंबर 2017 को एक पक्षीय तलाक की डिक्री प्राप्त की। शिल्पा ने बिलासपुर के पारिवारिक न्यायालय में आठ नवंबर 2021 को तलाक रद करने का वाद दायर किया है, जो निराकरण के लिए लंबित है। इस बीच वरुण ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी शादी से दो बच्चे हैं। 

No comments