नयी दिल्ली । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गैर-निवासी क्रूज शिप संचालकों के लिए प्रकल्पित कराधान व्यवस्था की प्रभावी बनान...
नयी दिल्ली । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गैर-निवासी क्रूज शिप संचालकों के लिए प्रकल्पित कराधान व्यवस्था की प्रभावी बनाने के उद्देश्य से शर्तें निर्धारित करने के लिए आयकर अधिनियम, 1962 में संशोधन को अधिसूचित किया है। निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में, वित्त अधिनियम, 2024 ने अन्य बातों के साथ-साथ क्रूज जहाजों के संचालन के व्यवसाय में लगे गैर-निवासियों के लिए एक प्रकल्पित कराधान व्यवस्था प्रदान की गयी। इसके अलावा, किसी विदेशी कंपनी को क्रूज जहाजों के पट्टे के किराये से किसी संबंधित कंपनी से प्राप्त किसी भी आय के लिए छूट प्रदान की गई है जो भारत में ऐसे जहाज या जहाजों का संचालन करती है।
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