Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

ब्रेकिंग

latest

हाई कोर्ट ने नक्सलियों की अपील को खारिज कर दिया

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बुधवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में एनआईए कोर्ट के निर्णय को उचित ठहराते हुए कहा है कि नक्सली हमला राष...

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बुधवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में एनआईए कोर्ट के निर्णय को उचित ठहराते हुए कहा है कि नक्सली हमला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। मामले की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने एनआईए कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए आरोपितों की अपील खारिज कर दी है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने नक्सली हमलों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह केवल अलग-थलग आपराधिक कृत्य नहीं हैं, बल्कि राज्य को अस्थिर करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के उद्देश्य से सुसंगठित विद्रोह का हिस्सा हैं। अदालत ने नक्सल हमले के आरोपितों की ओर से एनआईए कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया। 

No comments