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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का शराब दुकान को लेकर कड़ा रुख

बिलासपुर। सिरगिट्टी मुख्य मार्ग पर स्थित शराब भट्टी मामले में शुक्रवार को हुई सुनवाई में नगर निगम बिलासपुर के आयुक्त ने शपथपत्र प्रस्तुत क...

बिलासपुर। सिरगिट्टी मुख्य मार्ग पर स्थित शराब भट्टी मामले में शुक्रवार को हुई सुनवाई में नगर निगम बिलासपुर के आयुक्त ने शपथपत्र प्रस्तुत किया। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस स्थान की नियमित मानिटरिंग की जाए और होली के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। इसके साथ ही, अगली सुनवाई की तारीख 2 अप्रैल निर्धारित की गई है। सिरगिट्टी-तारबाहर क्षेत्र में स्थित यह शराब भट्टी सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित हो रही है। यह दुकान अंडर ब्रिज के पास स्थित है, जहां शाम के समय शराबियों की भीड़ लगती है, जिससे स्थानीय निवासियों और महिलाओं को असुविधा होती है।

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