रायपुर। राज्य सरकार की नक्सलवादी आत्मसमर्पण और पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 प्रदेश में लागू हो गई है। यह दो साल या नई नीति लागू किए जान...
रायपुर। राज्य सरकार की नक्सलवादी आत्मसमर्पण और पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 प्रदेश में लागू हो गई है। यह दो साल या नई नीति लागू किए जाने तक प्रभावशील रहेगी। गृह विभाग की ओर से 28 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में विशेष समिति का गठन होगा। पुलिस अधीक्षक को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। वनमंडलाधिकारी, जिला पंचायत के सीईओ, कलेक्टर की ओर नामांकित दो अन्य अधिकारी व सशस्त्र बलों के प्रतिनिधियों को भी समिति में शामिल किया जाएगा। हर जिले व सब-डिविजनल स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति होगी, जिनका मोबाइल नंबर, ई-मेल व पता राज्य शासन को भेजा जाएगा। ये सभी पुनर्वास कार्यों की निगरानी करेंगे।
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