बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इंजीनियरिंग डिग्रीधारक युवाओं को बड़ी राहत दी है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग की सब इंजीनियर...
बिलासपुर:
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इंजीनियरिंग डिग्रीधारक युवाओं को बड़ी राहत दी
है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग की सब इंजीनियर भर्ती प्रक्रिया
को लेकर आए एक अहम फैसले में हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि बीई
डिग्रीधारी उम्मीदवार तकनीकी रूप से अधिक योग्य होते हैं। ऐसे में उन्हें
केवल डिप्लोमा धारियों तक सीमित रखी गई भर्ती प्रक्रिया से बाहर करना
संविधान के खिलाफ है। कोर्ट ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा केवल
डिप्लोमा धारकों को पात्र मानने के नियम को भेदभावपूर्ण, असमान और मनमाना
ठहराते हुए निरस्त कर दिया है। इससे अब बीई डिग्रीधारियों के लिए भी इस पद
पर अवसर खुल गए हैं।
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