बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा 2023-24 में गड़बड़ी के आरोपों पर दाखिल जनहित याचिका को खारिज क...
बिलासपुर:
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा 2023-24
में गड़बड़ी के आरोपों पर दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका 8
अभ्यर्थियों ने मिलकर दायर की थी।
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता बी.पी.
सिंह ने कहा कि जिन पर गड़बड़ी के आरोप लगे थे, उन्हें फिर से चयन
प्रक्रिया में शामिल किया गया है। राज्य की ओर से महाधिवक्ता ने बताया कि
गड़बड़ी सामने आने पर जांच कराई गई और कुछ जिलों में अनियमितता साबित भी
हुई, जिस पर कार्रवाई की गई।
कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ताओं
में से 4 अभ्यर्थी 14 सितंबर 2025 को होने वाले फिजिकल वेरिफिकेशन में
शामिल होंगे। अदालत ने कहा कि अन्य अभ्यर्थी अंतिम नियुक्ति के बाद उचित
मंच पर चुनौती दे सकते हैं। अंततः याचिका वापस लिए जाने के कारण खारिज कर
दी गई।



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