रायपुर । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) सौरभ कुमार तथा वरिष्ठ पुलिस कपतान प्रशान्त कुमार अग्रवाल ने प्रेस वार्ता मे ...
रायपुर । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) सौरभ कुमार तथा वरिष्ठ पुलिस कपतान प्रशान्त कुमार अग्रवाल ने प्रेस वार्ता मे रायपुर जिले के नगरीय निकाय में निर्वाचन कार्यक्रम, तैयारियों और व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया कि नामाकन 27 नवंबर से शुरू हो जायेगा तथा प्रत्याशी 6 दिसंबर तक अपना नाम वापस ले सकते है ।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, द्वारा रायपुर जिले के नगर पालिका निगम बीरगांव में आम निर्वाचन तथा नगर पालिका परिषद गोबरा-नवापारा के वार्ड कमांक-14 के उप निर्वाचन की घोषणा की गई है।
नाम निर्देशन पत्र 27 नवम्बर से 3 दिसम्बर तक लिए जाएंगे
कलेक्टर ने निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 27 नवम्बर को 10.30 बजे किया जाएगा और इसके साथ ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 3 दिसम्बर को अपरान्ह 3 बजे तक है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 4 दिसम्बर को पूर्वान्ह 10 बजे से की जाएगी। अभ्यर्थियो से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 6 दिसम्बर अपरान्ह 3 बजे तक है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन 6 दिसम्बर को अर्भ्यिर्थता वापसी के बाद किया जायेगा। मतदान 20 दिसम्बर 2021 को प्रातः 8 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक किया जायेगा। मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 23 दिसम्बर 2021 को प्रातः 9 बजे से की जायेगी।
बीरगांव के लिए बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई गोबरा-नवापारा के लिए निर्भय साहू रिटर्निग ऑफिसर
कलेक्टर ने बताया कि नगर पालिका निगम बीरगांव के नाम निर्देशन फार्म प्राप्त करने हेतु श्री बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई अपर कलेक्टर को रिटर्निग ऑफिसर नियुक्त किया है, तथा 3 संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। नगर पालिका परिषद गोबरा-नवापारा हेतु श्री निर्भय साहू संयुक्त कलेक्टर रायपुर को रिटर्निग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। नगर निगम वीरगांव के नामांकन नगर पालिक कार्यालय बीरगांव में एवं नगर पालिका परिषद गोबरा-नवापारा के लिए नाम निर्देशन पत्र तहसील कार्यालय गोबरा-नवापारा में प्राप्त किया जायेगा।
आरक्षण की स्थिति
नगर पालिका निगम बीरगांव में आरक्षण की स्थिति इस तरह है। अनुसूचित जाति (मुक्त) के लिए तीन वार्ड क्रमांक 2,15 और 22 तथा अनुसूचित जाति (महिला) के लिए दो वार्ड क्रमांक 8 और 26 आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति (मुक्त) के लिए एक वार्ड क्रमांक 27 तथा अनुसूचित जनजाति (महिला) के लिए एक वार्ड क्रमांक 10 आरक्षित है। अन्य पिछड़ा वर्ग (मुक्त) के लिए सात वार्ड क्रमांक 3,13,25,29,30,34 और 40 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) के लिए तीन वार्ड क्रमांक 4,21 और 39 आरक्षित है। अनारक्षित (मुक्त) वार्ड सोलह हैं। इनके वार्ड क्रमांक 5,7,9,12,14,16,17,18,19,23,24,28,31,32,35 और 36 है। अनारक्षित (महिला) के लिए सात वार्ड है। इनके क्रमांक 1,6,11,20,33,37 और 38 है। इसी तरह नगर पालिका परिषद गोबरा-नवापारा के वार्ड क्रमांक 14 राधाकृष्ण वार्ड अनारक्षित महिला के लिए है।
जिले में कुल 81,532 मतदाता कर सकेंगे मताधिकार का उपयोग
नगर पालिका निगम बीरगांव में कुल 95 तथा नगर पालिका परिषद् गोबरा-नवापारा में कुल दो मतदान केन्द्र स्थापित है। नगर पालिका निगम बीरगांव में कुल 40 वार्ड हैं। नगर पालिका निगम बीरगांव में कुल 80441 मतदाता है, जिसमें महिला मतदाता 36799 तथा पुरूष मतदाता 43627 हैं। अन्य 15 है। इसी तरह गोबरा-नवापारा में कुल मतदाता 1091 है। जिसमें महिला 546 तथा पुरूष 545 हैं। इस तरह कुल मतदाता 81532 हैं जिसमें महिला मतदाता 37345 तथा पुरूष मतदाता 44172 और अन्य मतदाता 15 हैं।
जिले में होने वाले आम/उप निर्वाचन के लिए कुल 05 सेक्टर अधिकारी, 108 पीठासीन अधिकारी तथा 329 मतदान कर्मियों रिजर्व सहित की ड्यूटी लगाई जा रही है।
दोनोें निकायों में 24×7 कन्ट्रोल रुम प्रारंभ
दोनोें निकायों में 24ग7 कन्ट्रोल रुम प्रारंभ कर दिये गये है जिनके लैनलाईन नंबर नगर पालिक निगम बीरगांव के लिए 0771-2277095 तथा नगर पालिका परिषद गोबरा- नवापारा के लिए 07701-233830, 234830 तथा 93293-93901 है।
दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 प्रभावशील
सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 प्रभावशील हो गई है। अतः निर्वाचन प्रचार सभाओं, रैली के आयोजन, सभाओ मे लाऊडस्पीकर के उपयोग, प्रचार वाहनों मे लाऊडस्पीकर के उपयोग, जुलूस के मार्ग निर्धारण, जुलूस निकालने की अनुमति प्रदान करने हेतु बीरगांव क्षेत्र के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी रायपुर तथा गोवरा नवापारा नगर पालिका परिषद के लिए रिटर्निग ऑफिसर गोवरानवापारा को किया गया है। अनुमति प्रथम आवो प्रथम पाओं के आधार पर दी जावेगी। लाऊडस्पीकर का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
सार्वजनिक सम्पतियों के विरुपण पर कार्यवाही प्रारंभ
सार्वजनिक सम्पतियों के विरुपण पर प्रभावी कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है, इस संबंध में आदेश जारी किये जा चुके है एवं आयुक्त नगर निगम बीरगांव एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अभनपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सभी शस्त्र जमा कराये जाने के आदेश भी जारी कर दिये गये है।
ऑनलाईन नामांकन की सुविधा उपलब्ध
आयोग के द्वारा सभी अभ्यर्थियों से आनलाईन नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है एवं सभी राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों से ऑनलाईन नामांकन की अपेक्षा की गई है। ऑनलाईन नामांकन से नामांकन पत्र में त्रुटि, ओवरराईटिंग होने की संभावना नगण्य हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी के आप सभी के माध्यम से यह अपील की जा रही है कि इसका अधिक से अधिक लाभ लिया जायें।
नामांकन हेतु अन्यर्थी को शुल्क निर्धारित किया गया है। नगर निगम बीरगांव के लिए सामान्य वर्ग के लिए यह शुल्क 5,000 रूपये है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा महिला के लिए यह शुल्क 2,500 रूपये है। नगर पालिका परिषद् गोबरा-नवापारा के लिए सामान्य वर्ग के लिए यह शुल्क 3,000 रूपये है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा महिला के लिए यह षुल्क 1500 रूपये है। शुल्क ऑनलाईन एवं ऑफलाईन दोनो ही रुप में किया जा सकता है :-
जिले के समस्त शासकीय कर्मियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाने के आदेश भी जारी कर दिये गये हैं। निर्वाचन संबंधी समस्त कार्यो के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। मतदान सामग्री की व्यवस्था भी की जा चुकी है।
निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए दल का गठन
निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए दल का गठन कर लिया गया है। निर्वाचन व्यय की सीमा नगर निगम के पार्षद के लिए तीन लाख रूपये तथा नगर पालिका परिषद गोबरा-नवापारा के लिए एक लाख पचास हजार रूपये है। अभ्यर्थियों को अपने निर्वाचन व्यय की जानकारी संबंधित दल के समक्ष कम से कम 3 बार प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
नगर पालिक निगम बीरगांव में स्ट्रांग रूम तथा मतगणना स्थल अडवानी आ.शा.उ.मा.विद्यालय वीरगांव तथा नगर पालिका परिषद गोबरा-नवापारा में स्ट्रांग रूम तथा मतगणना स्थल शासकीय हरिहर उच्च माध्यमिक शाला नवापारा को बनाया गया है।
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