रायपुर: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारत माला परियोजना में जिले के अभनपुर क्षेत्र से जुड़ी सैकड़ों करोड़ के मुआवजा घोटाले की मुख्य आरो...
रायपुर:
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारत माला परियोजना में जिले के अभनपुर
क्षेत्र से जुड़ी सैकड़ों करोड़ के मुआवजा घोटाले की मुख्य आरोपी उमा
तिवारी की अंतरिम जमानत याचिका को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा व
जस्टिस विभू दत्ता गुरु की डबल बेंच ने खारिज कर दिया है। यह मामला भारत
माला परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान हुए बड़े घोटाले से जुड़ा है।
इस परियोजना के तहत दुर्ग से विशाखापत्तनम और मुंबई से कोलकाता तक सड़क
निर्माण होना है, जिसमें रायपुर जिले के अभनपुर क्षेत्र की जमीनें
अधिग्रहित की गईं। राजपत्र में सूचना प्रकाशन के बाद एक संगठित गिरोह
द्वारा भू-मुआवजा के नाम पर शासन को करोड़ों की चपत लगाई गई।
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