रायपुर: सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के मामलों को सीबीआई को साैंपने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में विगत तीन वर्षों में डिजिटल अरेस्ट के ...
रायपुर:
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के मामलों को सीबीआई को साैंपने के आदेश
दिए हैं। प्रदेश में विगत तीन वर्षों में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ऑनलाइन
ठगी के 40 से अधिक गंभीर मामले सामने आए हैं, जिनमें करीब 32 करोड़ रुपये
की धोखाधड़ी की पुष्टि हुई है।
इनमें कुछ ऐसे मामले भी शामिल हैं,
जिनमें अपराध दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन शिकायत के आधार पर जांच की जा
रही है। रायपुर, बिलासपुर, भिलाई और राजनांदगांव जैसे प्रमुख शहरों में
बड़ी संख्या में लोग साइबर अपराधियों के निशाने पर आए हैं।
ठग खुद
को केंद्रीय एजेंसियों या पुलिस विभाग का अधिकारी बताकर पीड़ितों को फर्जी
आरोपों में फंसाने की धमकी देते थे। इसके बाद ‘डिजिटल अरेस्ट’ का भय दिखाकर
उनसे बैंक खातों से बड़ी रकम ट्रांसफर कराई जाती थी। साइबर सेल और पुलिस
की संयुक्त कार्रवाई में अब तक 35 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा
चुका है। ये आरोपी गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, दिल्ली और
छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से पकड़े गए हैं।



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