Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

ब्रेकिंग

latest

30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करने या डिपाजिट करने डेडलाइन है

 बिलासपुर । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करने या डिपाजिट करने डेडलाइन है। न्यायधानी के ...


 बिलासपुर । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करने या डिपाजिट करने डेडलाइन है। न्यायधानी के बैंकर्स का कहना है कि लगभग नोट वापस आ चुके हैं। इक्का-दुक्का जिन ग्राहकों के पास हैं वे शनिवार तक बदल या जमा कर सकते हैं। वहीं कुछ जगहों से यह भी खबर मिल रही है कि इस बार गणपति उत्सव में कुछ भक्तों ने दान-पेटी में भी नोट डाले हैं। आदि शक्ति मां महामाया मंदिर में भी कुछ नोट पहुंचा है। आरबीआइ की ओर से 2000 रुपये के नोट जमा करने या बदलने के लिए 30 सितंबर 2023 यानी इस शनिवार तक का समय दिया गया है। यदि इस तिथि तक तक नियमों का पालन कर लेते हैं तो अच्छा होगा। डेडलाइन समाप्त होने के बाद समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि डेडलाइन खत्म होने के बाद 2000 के नोटों का क्या होगा, इस बारे में आरबीआइ की ओर से कोई स्पष्टता नहीं है। बैंकर्स क्लब के समन्वयक ललित अग्रवाल का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट का लीगल टेंडर स्टेटस वापस नहीं लिया है। इसका मतलब यह है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद भी 2000 रुपये का नोट लीगल करेंसी बने रह सकता है। बता दें कि गणेश उत्सव के दौरान कई भक्तों ने समिति को चंदा सहित दान पेटी में 2000 के नोट दिए हैं। हालांकि समिति के सदस्यों को अभी कोई समस्या नहीं हुई। क्योंकि बाजार में चलन में है। शनिवार के बाद समस्या हो सकती है। यदि दुकानदारों ने लेने से मना किया तो मुसीबत होगी। इस बारे में बैंक के बड़े अधिकारी भी अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि आरबीआइ से नया आदेश आते ही अवगत करा दिया जाएगा। 

No comments