रायपुर: केंद्र सरकार ने 20 साल पुराने वाहनों के लिए बड़ा राहत भरा नियम जारी किया है। अब वाहन मालिकों को अपने 20 साल से पुराने दोपहिया, ...
रायपुर:
केंद्र सरकार ने 20 साल पुराने वाहनों के लिए बड़ा राहत भरा नियम जारी
किया है। अब वाहन मालिकों को अपने 20 साल से पुराने दोपहिया, कार और
मालवाहक वाहनों को जबरन कबाड़ (स्क्रैप) में नहीं बेचना होगा। केंद्रीय
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने नोटिफिकेशन के माध्यम से
परिवहन विभाग को यह निर्देश दिया है कि ऐसे पुराने वाहन अब पुनः पंजीकरण
(Re-Registraion) करवा सकेंगे। इस व्यवस्था के तहत वाहन मालिकों को दोगुना
शुल्क,फिटनेस जांच और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) कराना अनिवार्य
होगा। पंजीयन कराने के बाद वे अपने पुराने वाहन को अधिकृत रूप से सड़क पर
चला सकेंगे। प्रदेश में करीब 24 लाख वाहन 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन
हैं। इसमें 10 लाख 26511 दोपहिया, तीन पहिया, कार और छोटे वाहन शामिल है।
दो लाख से ज्यादा वाहनों के अस्तित्व में नहीं होने के कारण ब्लैकलिस्टेड
कर कालातीत माना जा रहा है। अकेले रायपुर जिले में 3 लाख 88717 वाहन
पंजीकृत है। इसमें सबसे ज्यादा 309094 मोटरसाइकिल और स्कूटर, 32031 मोपेड,
47464 कार और 128 ओमनी बस शामिल है। हालांकि उक्त वाहनों में करीब 25
प्रतिशत पुनः पंजीकरण कराया गया है। वहीं अन्य वाहनों को चिन्हांकित कर
उनके खिलाफ राज्य पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है।



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